अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिलने के बाद शादी के नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या अग्निवीरों को पूरे 6 साल तक शादी नहीं करने की शर्त का पालन करना होगा या अतिरिक्त सेवा के दौरान उन्हें राहत मिल सकती है.
मौजूदा व्यवस्था के तहत अग्निवीरों को शुरुआती 4 साल की सेवा के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं होती. यह नियम सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और सेवा की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है. हालांकि, अब अतिरिक्त 2 साल के कार्यकाल को लेकर शादी संबंधी नियमों में बदलाव की संभावना पर चर्चा हो रही है.
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलता है. वहीं, जो अग्निवीर नियमित सेवा में शामिल नहीं होते, उनके लिए 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिए जाने की व्यवस्था की गई है. इस बदलाव के बाद शादी से जुड़े प्रतिबंध को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त 2 साल के दौरान अग्निवीरों को शादी की अनुमति देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला या आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि अग्निवीरों पर पूरे 6 साल तक शादी की रोक लागू कर दी गई है.
अगर अतिरिक्त कार्यकाल में शादी की अनुमति मिलती है, तो यह अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. इससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से तय करने का अवसर मिलेगा.


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