दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के साथ ही प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में GRAP-2 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया।

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GRAP-2 तब लागू होता है, जब AQI 301 से 400 के बीच यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। इसके तहत पहले चरण की पाबंदियां भी जारी रहेंगी और प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।

प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली में पार्किंग शुल्क बढ़ाने का कदम भी उठाया गया है। सर्दियों के प्रदूषण नियंत्रण प्लान के तहत 1 नवंबर से अधिकृत पार्किंग में शुल्क दोगुना किया गया है, ताकि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें।

GRAP-2 के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर जनरेटर के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाएगा। बिजली आपूर्ति बेहतर रखने पर भी जोर रहेगा, ताकि जनरेटर की जरूरत कम पड़े।

सड़कों की नियमित मैकेनिकल सफाई, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों की निगरानी होगी और कचरा जलाने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और वाहनों का सही रखरखाव अपनाने की अपील की है। ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद रखने और वैध PUC प्रमाणपत्र रखने की सलाह भी दी गई है।