भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। इन प्रतिबंधों के बाद बैंक के ग्राहक अपने खाते से अधिकतम 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। RBI के ये निर्देश 21 अक्टूबर 2026 से लागू हुए हैं और फिलहाल छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय बैंक बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।
RBI के निर्देशों के मुताबिक, बैंक के ग्राहकों को निर्धारित सीमा के भीतर ही निकासी की अनुमति होगी। इसके अलावा, बैंक केंद्रीय बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना नए लोन जारी नहीं कर सकेगा और न ही मौजूदा कर्ज को रिन्यू कर सकेगा। बैंक की कुछ अन्य वित्तीय गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन निर्देशों का पालन करना बैंक के लिए अनिवार्य होगा।
RBI समय-समय पर बैंकों की वित्तीय स्थिति और कामकाज की समीक्षा करता है। जरूरत पड़ने पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, इन पाबंदियों का मतलब यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक केंद्रीय बैंक के निर्देशों के अनुसार अपना कामकाज जारी रख सकता है।
बैंक में जमा रकम को लेकर ग्राहकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के नियम भी महत्वपूर्ण हैं। पात्र जमाकर्ताओं को निर्धारित शर्तों के तहत प्रति बैंक, प्रति जमाकर्ता अधिकतम 5 लाख रुपये तक जमा बीमा मिल सकता है। हालांकि, बीमा राशि का भुगतान लागू नियमों और निर्धारित प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
ऐसी स्थिति में ग्राहकों को अपनी जमा राशि, निकासी की सीमा और खाते से संबंधित जानकारी के लिए सीधे बैंक से संपर्क करना चाहिए। RBI के निर्देशों में आगे कोई बदलाव होने पर ग्राहकों को उसके अनुसार जानकारी मिल सकेगी। बैंक की स्थिति और केंद्रीय बैंक की अगली कार्रवाई पर भी नजर रहेगी।



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