गृह विभाग की ओर से 9 अक्टूबर 2026 को जारी संशोधित नियमों के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित पदों की भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा सशस्त्र पुलिस सब-इंस्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स (SRPF) के कुछ पदों और जेल विभाग के निर्धारित पदों पर लागू होगी। हालांकि, किन पदों पर कौन-सी छूट मिलेगी, इसकी पुष्टि संबंधित भर्ती नियमों से करना जरूरी है।

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आयु सीमा में सामान्य रूप से तीन साल की छूट का प्रावधान है, जबकि अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम पांच साल की छूट मिल सकती है। 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर मिलेगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इन लाभों के लिए गुजरात का मूल या स्थायी निवासी होना भी जरूरी हो सकता है।


उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता, जरूरी प्रमाणपत्र और लागू नियमों की जांच करनी चाहिए। परीक्षा से छूट मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हर उम्मीदवार को स्वतः नियुक्ति मिल जाएगी।