अमेरिका जाने और वहां नौकरी करने की तैयारी कर रहे विदेशी पेशेवरों के लिए H-1B वीजा को लेकर नया बदलाव सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर लागू 1 लाख डॉलर के भुगतान की शर्त को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 21 सितंबर 2027 तक जारी रहेगा।


नए नियम के तहत अमेरिका से बाहर मौजूद कुछ H-1B आवेदकों के लिए उनके आवेदन के साथ 1 लाख डॉलर का भुगतान जरूरी होगा। हालांकि, यह नियम सभी H-1B मामलों पर समान रूप से लागू नहीं है और राष्ट्रीय हित में अमेरिकी सरकार कुछ आवेदकों, कंपनियों या उद्योगों को इससे छूट दे सकती है।


व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने H-1B कार्यक्रम में कंपनियों द्वारा अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को रखने की आशंका को देखते हुए नियम कड़े किए हैं। प्रशासन का कहना है कि 2025 में लागू की गई नीति के बाद बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के H-1B रजिस्ट्रेशन में 92 प्रतिशत की कमी आई है।


इसके साथ ही अमेरिकी सरकार H-1B आवेदनों की जांच भी बढ़ाएगी। कंपनियों द्वारा हाल में की गई या प्रस्तावित छंटनी को आवेदन की समीक्षा के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।
हालांकि, 1 लाख डॉलर की फीस को लेकर कानूनी विवाद भी जारी है। एक अमेरिकी संघीय अदालत ने इसे अवैध माना था और सरकार ने उस फैसले को चुनौती दी है। इसलिए नियम का अंतिम कानूनी स्वरूप अदालतों के फैसलों पर भी निर्भर करेगा।