परिवार में किसी सदस्य की मौत के बाद उसके जरूरी दस्तावेजों को संभालना बेहद जरूरी होता है। इनमें आधार कार्ड भी शामिल है। अक्सर लोग बैंक खाते और अन्य कागजी औपचारिकताओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन मृत व्यक्ति के आधार नंबर को निष्क्रिय कराने की प्रक्रिया भूल जाते हैं। इससे आधार का गलत इस्तेमाल होने का जोखिम बना रह सकता है।

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मृत व्यक्ति के आधार से जुड़ी जानकारी देने के लिए myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इसके जरिए परिवार का सदस्य मृत्यु की सूचना देकर आधार नंबर को निष्क्रिय कराने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि, यह सुविधा उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हो सकती है, जहां संबंधित सरकारी रिकॉर्ड सिस्टम को पोर्टल से जोड़ा गया है।

इसके लिए सबसे पहले मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र और डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना जरूरी है। इसके बाद myAadhaar पोर्टल पर जाकर ‘Report Death of a Family Member’ विकल्प चुनना होगा। यहां मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण नंबर, प्रमाणपत्र के अनुसार नाम, मृत्यु की तारीख और मांगी गई अन्य जानकारी भरनी होगी। दस्तावेजों और जानकारी की पुष्टि के बाद अनुरोध जमा किया जा सकता है। UIDAI जांच के बाद आधार को निष्क्रिय करने की कार्रवाई करता है।

मृत व्यक्ति का आधार निष्क्रिय कराने से उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या धोखाधड़ी करने का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। ध्यान रहे कि आधार अपने आप तुरंत निष्क्रिय हो जाए, यह जरूरी नहीं है। इसलिए परिवार को मृत्यु की सूचना संबंधित पोर्टल पर दर्ज करानी चाहिए और अनुरोध की स्थिति की जानकारी भी रखनी चाहिए।