दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध Pollution Under Control Certificate यानी PUC वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने NCR के सभी ईंधन स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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दिल्ली में इस नियम को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। यहां Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR कैमरों से लैस करीब 500 पेट्रोल पंपों पर वाहनों की पहचान कर उनके PUC की वैधता जांची जाएगी। वैध प्रमाणपत्र नहीं होने पर वाहन में ईंधन नहीं डाला जाएगा।


यह व्यवस्था सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाहनों तक सीमित नहीं है। NCR में ईंधन लेने वाले वाहनों के लिए वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र जरूरी होगा। दिल्ली-NCR में नियमों के पालन के लिए तकनीक आधारित निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।


PUC प्रमाणपत्र यह बताता है कि वाहन ने निर्धारित प्रदूषण जांच के मानकों को पूरा किया है। पेट्रोल, CNG और LPG वाहनों में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की जांच होती है, जबकि डीजल वाहनों में धुएं की अपारदर्शिता जांची जाती है।


बिना वैध PUC वाहन चलाने पर मौजूदा नियमों के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।