कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव पर सोना तस्करी मामले में कस्टम्स ने 102.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कस्टम्स ने रान्या राव समेत चार लोगों पर कुल 270.8 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। यह कार्रवाई 30 सितंबर को जारी किए गए आदेश के आधार पर हुई है।
कस्टम्स के मुताबिक, मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच 127 किलो से ज्यादा सोना भारत लाया गया था, जिसकी कीमत करीब 102.5 करोड़ रुपये आंकी गई। रान्या राव को पूरे कंसाइनमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 102.5 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। उनके अलावा तरुण कोंडुरु राजू पर 62.1 करोड़, जबकि साहिल सकरिया जैन और भरत कुमार जैन पर 53.1-53.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था, जब दुबई से बेंगलुरु पहुंचीं रान्या राव के पास से 14.2 किलो सोना बरामद किया गया था। कस्टम्स के अनुसार, सोना उनके पैरों, कमर, पैंट की जेबों और जूतों में छिपाया गया था। इसके बाद उनके घर से करीब 2.7 करोड़ रुपये नकद और 2.1 करोड़ रुपये की ज्वेलरी समेत अन्य सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई थी।
जांच में पहले की 14 खेपों का भी जिक्र है, जिनमें 113 किलो से ज्यादा सोना भारत लाए जाने का आरोप है। कस्टम्स ने मामले में 16 घंटे से ज्यादा की CCTV फुटेज, 152 दस्तावेजों और डिजिटल व वित्तीय सबूतों का इस्तेमाल किया। आदेश के खिलाफ चारों आरोपी 60 दिनों के भीतर कस्टम्स अपील में जा सकते हैं।


