नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश करने वालों के लिए हेल्थकेयर से जुड़ी नई सुविधा शुरू की गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 18 सितंबर 2026 को NPS Swasthya की ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत रिटायरमेंट बचत के साथ हेल्थ इंश्योरेंस और इलाज से जुड़े खर्चों के लिए सुविधा मिलेगी। 

NPS Swasthya में दो हिस्से होंगे। पहला NPS Swasthya Investment Account और दूसरा Super Top-Up Health Insurance Policy। NPS में शामिल होने के लिए पात्र व्यक्ति इसमें एनरोल कर सकता है। शुरुआत में पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, ₹200 का सालाना मेंटेनेंस चार्ज, लागू टैक्स और कम से कम ₹1,000 का निवेश करना होगा। इसके बाद न्यूनतम ₹10 का योगदान किया जा सकता है। 

इस योजना की अहम सुविधा हेल्थकेयर खर्च के लिए आंशिक निकासी है। सब्सक्राइबर अपने कुल योगदान का 25 फीसदी तक पात्र मेडिकल खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह रकम सीधे बैंक खाते में नहीं आएगी, बल्कि संबंधित अस्पताल या हेल्थकेयर संस्था को भुगतान की जाएगी। 

स्टैंडर्ड फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ₹1 लाख, ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹30 लाख के कवर विकल्प हैं। इसमें सब्सक्राइबर के साथ पति या पत्नी और दो डिपेंडेंट बच्चों को कवर किया जा सकता है। माता-पिता इस फैमिली फ्लोटर में शामिल नहीं हैं। पॉलिसी में एंट्री उम्र 18 से 70 साल रखी गई है।